Indonesia Introduces Second Home Visa Scheme To Allow Tourists To Stay And Work In Bali For 10 Years

Indonesia Introduces Second Home Visa Scheme To Allow Tourists To Stay And Work In Bali For 10 Years

Indonesia Second Home Visa: बाली (Bali) हमेशा से ही दुनिया भर के पर्यटकों (Tourists) की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक रहा है. हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट इंडोनेशिया (Indonesia) के बाली का रुख करते हैं. बाली दुनिया में कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हैं जहां हर कोई जाना चाहता है. अब इंडोनेशिया सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए एक नई सुविधा की शुरूआत की है.

इस सुविधा का नाम है सेकंड होम वीजा (Second Home Visa). इस सेकंड होम वीजा सुविधा के तहत पर्यटकों को 10 साल तक बाली में रहने का मौका मिलेगा. यही नहीं विदेशी नागरिक न केवल 10 साल तक बाली में रह सकते हैं, बल्कि वे यहां पर काम भी कर सकते हैं. 

विदेशी टूरिस्टों को लुभाना मकसद

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश ने उन लोगों के लिए पांच और 10 साल की ‘सेकंड होम वीजा’ की सुविधा को लॉन्च किया है, जिनके बैंक खातों में कम से कम 2 अरब रुपये (130,000 डॉलर) हैं. भारतीय करेंसी की बात करें तो यह रकम लगभग 1 करोड़ रुपये होती है. इंडोनेशिया ने उन देशों की पूरी लिस्ट जारी की है जो सेकंड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस वीजा के लिए प्रोफेशनल, रिटायर्ड और अमीर लोग अप्लाई कर सकते हैं. 

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बाली में यह स्कीम तब लागू की गई है जब नवंबर में जी-20 देशों का सम्मेलन होने वाला है. एक अधिकारी के मुताबिक, बाली और अन्य विभिन्न स्थलों पर आने के लिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना उनका लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि यह कुछ विदेशियों के लिए इंडोनेशियाई अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान करने के लिए एक गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन है. 

सेकंड होम वीजा के लिए शर्तें

इंडोनेशिया सरकार की सेकंड होम वीजा स्कीम के तहत विदेशी नागरिक बाली में 5 साल से 10 साल तक रुक सकेंगे. इस दौरान विदेशी नागरिकों को बाली में नौकरी और निवेश करने की भी छूट होगी. इसके लिए इच्छुक पर्यटक ऑनलाइन एप्लिकेशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से सेकंड होम वीजा की सुविधा लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. नियम के अनुसार, इसके लिए कम से कम 36 महीने का नेशनल पासपोर्ट होना आवश्यक है. 

वहीं, बाली में रहने के लिए विदेशी पर्यटकों को अपने फंड का पूरा ब्योरा भी देना होगा. इसके लिए उनका इंडोनेशिया में अपना कोई अकाउंट भी होना चाहिए. विदेशी नागरिक का अकाउंट नहीं होने की सूरत में उसके गारंटर का अकाउंट होना चाहिए. उस अकाउंट में कम से कम 2 अरब रुपैया (इंडोनेशियाई करेंसी) होनी चाहिए.

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