Supreme Court on Wayanad Election: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राहुल गांधी के वायनाड चुनाव को चुनौती दी गई थी. जस्टिस ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सरिता एस नायर की याचिका को ठुकरा दिया, जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.
केरल उच्च न्यायालय ने भी वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनावों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2020 को अभियोजक की अनुपस्थिति के आधार पर राहुल के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका खारिज कर दी थी. बाद में उच्चतम न्यायालय में याचिका पर दोबारा सुनवाई का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की गई थी.
बेंच ने दोबारा सुनवाई की दी अनुमति
जब शुक्रवार को मामला बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उसने अर्जी पर पुन: सुनवाई की अनुमति दे दी. बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘‘विशेष अनुमति याचिका को उसकी मूल संख्या पर बहाल किया जाता है. याचिका के गुण-दोष पर याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद हमें पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती. इसके परिणामस्वरूप विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है.’’
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साल 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा मामला
राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों में केरल की वायनाड सीट से रिकॉर्ड 4,31,770 मतों से जीत हासिल की थी. उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी पीपी सुनीर को हराया था. 2 नवंबर, 2020 को यह मामला भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष आया था. शीर्ष अदालत ने तब कहा था, ‘दूसरी कॉल पर भी, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा नहीं था. विशेष अनुमति याचिका को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया है.’
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