Rahul Gandhi Case: वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी बयान को लेकर हालांकि राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें. कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं. कांग्रेस ने प्रदर्शन का एलान किया है.
इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के नेताओं के साथ अपने आवास पर गुरुवार (23 मार्च) को बैठक की. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ”शुक्रवार को सुबह 11.30 बजे से 12 बजे के बीच विजय चौक हम लोग जाएंगे. हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है. सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी. शाम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे. सोमवार को दिल्ली में और अलग राज्य में पार्टी प्रर्दशन करेगी.”
मोदी सरकार पर लगाया आरोप
उन्होंने कहा, ”मोदी सरकार प्रतिशोध, उत्पीड़न की राजनीति कर रही है. हमलोग मोदी सरकार से सीधा मुकाबला करेंगे. आज करीब 2 घंटे बैठक चली. इस बैठक में करीब 50 सांसद मौजूद रहे.” जयराम रमेश ने कहा, ”यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, यह गंभीर राजनीतिक मुद्दा है जो लोकतंत्र से जुड़ा है. यह मोदी सरकार की धमकी, डराने, उत्पीड़न की राजनीति की बड़ी मिसाल है. इसे हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे. यह एक राजनीतिक मुकाबला भी है, हम इससे नहीं डरेंगे.”
VIDEO | Congress leader @Jairam_Ramesh talks to media after a meeting of MPs and senior leaders at party president @kharge‘s residence. Earlier in the day, a Surat court sentenced Rahul Gandhi to 2 years imprisonment in the 2019 ‘Modi surname’ defamation case. pic.twitter.com/MeD5qjFkXM
— Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2023
वहीं, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी अडानी मामले पर बोल रहे हैं, इसलिए सरकार हरसंभव रास्ता तलाश रही है राहुल गांधी को चुप कराने के लिए, लेकिन न तो राहुल गांधी चुप होंगे और न कांग्रेस पार्टी चुप होगी.
फैसले को चुनौती देने के लिए कांग्रेस तैयार
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.
इस बीच, सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि सूरत की अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाए किए जाएं और इस पर ऊपरी अदालत से रोक लगवाई जाए. उन्होंने बताया कि इस आदेश को चुनौती देने की याचिका तैयार की जा रही है और इसे जिला और सत्र अदालत में दाखिल किया जायेगा.
विपक्षी दलों का भी मिला साथ
इस मामले को लेकर विपक्षी दलों का भी कांग्रेस को साथ मिला है. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है. हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं. जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना. हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि वो राहुल गांधी के साथ हैं. बीजेपी लोकतांत्रित अधिकारों को रौंद रही है.