Delhi High Court Given 9 December For Hearing The Demand For Cancellation Of AAP MLA Amanatullah Khan Bail ANN

Amanatullah khan Case: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवेन्यु कोर्ट के तरफ से 28 सितंबर को दिल्ली वक्फ बोर्ड के कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जमानत मिली थी. इसके विरोध में जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

एसीबी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है. मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी. 

कब जमानत मिली थी

दिल्ली की अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को 28 सितंबर को जमानत दी थी. इससे पहले 27 सितंबर को स्पेशल जज विकास ढुल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत मिलने के बाद खान ने इसे सत्य की जीत बताया था.

अमानतुल्लाह खान की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होते हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि “किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है आरोप में कमी है. खजाने का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और न ही इसका कोई सबूत है. खजाने के कथित दुरुपयोग के संबंध में वकील ने कहा कि ‘‘एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया.’’

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गिरफ्तारी से पहले AAP विधायक के घर की थी छापेमारी

आप विधायक की गिरफ्तारी से पहले एसीबी की टीम ने उनके घर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान आप विधायक के सहयोगियों के यहां से टीम ने 12 लाख रुपये और एक बिना लाइसेंस वाला हथियार व कारतूस बरामद किए थे. वहीं इस मामले को लेकर आप पार्टी ने कहा था कि ACB ने अमानतुल्लाह खान को एक गलत केस में फंसाया है, छापेमारी के दौरान उसे वहां पर कुछ नहीं मिला था. आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था.

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By jaghit