Delhi Excise Policy Case: CM केजरीवाल को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने कहा- बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दे सकते

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार (27 मार्च, 2024) को भी राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दिया जा सकता है. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब देखना भी जरूरी है.

अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि दिल्ली सीएम से हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या फिर सबूत मिले हैं? अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोई आदेश देते समय यह भी देखना जरूरी होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अलावा ईडी को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए समय दिया है. दो अप्रैल, 2024 तक ईडी को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है, जबकि मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल, 2024 को होगी. वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम रिहाई की मांग की थी और गिरफ्तारी को गलत करार दिया था. 

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By jaghit