<p style="text-align: justify;"><strong>Maharashtra:</strong> देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सेशन कोर्ट ने एक दमकल विभाग के कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस शख्स पर दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने का आरोप लगा था. कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के बाद आग लगाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. मामला 6 साल पुराना है.</p>
<p style="text-align: justify;">अंग्रेजी वेबसाइट एनडीटीवी के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एबी शर्मा ने बुधवार को आरोपी लखन गायकवड़ को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषी माना और पत्नी की हत्या के साथ-साथ क्रूरता का भी दोषी पाया. इस मामले पर आदेश का विवरण शुक्रवार को दिया गया. मामले की पब्लिक प्रोसेक्यूटर गीता शर्मा के मुताबिक, गायकवड़ ने अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2017 में की हत्या</strong></p>
<p style="text-align: justify;">इस मामले पर कहा गया कि साल 2017 के अक्टूबर महीने में दोषी गायकवड़ ने पीड़िता पर थिनर डालकर आग लगा दी और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद गायकवड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तब से वो न्यायिक हिरासत में रहा. इस मामले को लेकर मृतक की मां ने भी कोर्ट में गवाही दी थी और बताया था कि शादी के वक्त दोषी ने एक लाख रुपयों की मांग की थी और इस रकम को नहीं दे पाए थे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>गायकवड़ ने प्रताड़ित किया</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जब इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो गायकवड़ ने अपनी पत्नी मनीषा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. यहां तक कि वो अपनी पत्नी को खाना और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं देता था. उस वक्त कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मनीषा के ससुराल पक्ष और 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. अब मामले की सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 7 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया.</p>
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