Anti dust campaign: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट कैम्पेन को लेकर आज यानी (26 अक्टूबर) को पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के एंटी डस्ट कैम्पेन से सम्बंधित टीमों ने अभी तक 6 हजार 868 कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण किया.
जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद 253 साइट्सो को नोटिस और चालान जारी किया है, साथ ही 32.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैम्पेन चलाया जा रहा है, जो 6 नवम्बर तक चलेगा.
कैंपेन के लिए टीमों का गठन
इस एंटी डस्ट कैम्पेन के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 12 संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं. ये दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण कर रहे हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं. सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 30 सितम्बर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी. जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है.
ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया
गोपाल राय ने कहा कि “हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है”. उन्होंने कहा कि “दिल्ली सरकार ने लोगों के सहयोग से पोल्युशन को कम करने में सफलता पाई है. सरकार पोल्युशन को कम करने के लिए कई कैम्पेन चला रही है, जिसमे एंटी डस्ट कैम्पेन, बायो डीकम्पोजर का छिड़काव, वृक्षारोपण कैंपेन, पटाखों को लेकर जागरूकता कैम्पेन , मोबाइल एंटी स्मोग गन से पानी के छिड़काव का कैम्पेन जैसी चीजें शामिल है.
कंस्ट्रक्शन साइटों से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि टीम लगातार कंस्ट्रक्शन साइट्स का दौरा कर रही है. ये टीम यह सुनिश्चित करेगी कि वहां कंस्ट्रक्शन साइटों से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन ठीक से किया जा रहा हो. कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है. यह अभियान 6 नवंबर तक चलेगा.
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी. कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की गाइड लाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर ज्यादा उल्लंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर दिया जाएगा.
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