Big Relief To MSME: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों ( Micro Small Medium Enterprises) को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. कोरोना काल के लिए एमएसएमई को वित्त मंत्रालय की तरफ से ये राहत देने का फैसला किया गया है. वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी मंत्रालयों विभागों से आदेश जारी कर कोरोना काल के दौरान कॉंट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाने के कारण एमएसएमई की जब्त की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रकम को वापस लौटाने का आदेश दिया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2023-24 के लिए पेश किए आम बजट के दौरान अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास स्कीम के तहत ये राहत देने की घोषणा की थी. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि, कोविड-19 समयकाल के दौरान कॉंट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाने के कारण एमएसएमई की बोली की रकम या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा जो जब्त किया गया है उसमें से 95 फीसदी रकम को एमएसएमई को वापस किया जाएगा. इससे एमएसएमई को बड़ी मदद मिलेगी.
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वित्त मंत्री के बजट भाषण के पांच दिन बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों से एमएसएमई के जब्त रकम को वापस करने का जारी कर दिया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए प्रेस रिलिज में बताया गया है कि कोरोना महामारी के सबसे बड़े संकट का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था. एमएसएमई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था. बीते दो वर्षों में कोरोना महामारी के चलते एमएसएमई ने जिस कठिनाई का सामना किया है वो ध्यान में लाया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक एमएसएमई को राहत देने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की है. अब सरकार ने अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया है. जो इस प्रकार है.
1. जब्त किए गए 95 फीसदी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रकम को रिफंड किया जाएगा.
2. 19 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच खुले टेंडर के लिए एमएसएमई की ओर जमा किए बोली की रकम जिसे जब्त कर लिया गया है उसमें से 95 फीसदी रकम एमएसएमई को लौटाया जाएगा.
3. ऐसे एमएसएमई से वसूले गए लिक्विडेटेड डैमेज (Liquidated Damages) में से भी 95 फीसदी रकम वापस लौटा जाएगा.
4. अगर कोरोना काल के दौरान कॉंट्रैक्ट का काम पूरा नहीं करने के चलते यदि किसी कंपनी पर सरकारी काम सेने से रोक लगा दी गई है उसे वापस लिया जाएगा.
5. जो भी रकम एमएसएमई को वापस किया जाएगा उसपर उन्हें कोई ब्याज नहीं जाएगा.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) के जरिए राहत देने की प्रक्रिया को अलग से नोटिफाई किया जाएगा.
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